घर घुसकर धमकी देना पड़ा महंगा, बाप-बेटे ने की हत्या, पुलिस ने कत्ल के आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा जेल
Entering the house and threatening proved costly, father and son committed murder, police arrested the murder accused within 24 hours and sent them to jail
बालोद : बालोद जिले के थाना रनचिरई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुटेरी में हुए हत्या के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मृतक की पहचान देवव्रत बिंझेकर के रुप में हुई है. जिनका शव 11 जून को ग्राम खुटेरी में धरम साहू के घर के सामने, मुख्य सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला था.
मृतक के परिजन दौलत राम बिंझेकर की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग क्रमांक 75/2025 धारा 103, 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर संदिग्ध आरोपी सुदामा ठाकुर को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान सुदामा ठाकुर ने घटना को अंजाम देना कबूल किया.
मिली जानकारी के मुताबिक 11 जून 2025 को मृतक देवव्रत बिंझेकर निवासी ग्राम खुटेरी का शव ग्राम खुटेरी धरम साहू के घर दुकान के सामने मेन रोड किनारे मृत पडे होने की सूचना और प्रार्थी दौलत राम बिंझेकर ग्राम खुटेरी के रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर आरोपी सुदामा ठाकुर ग्राम खुटेरी के खिलाफ अपराध क्रमांक 75/2025 धारा 103, 3(5) बीएनएस दर्ज कर मामला जांच में लिया गया.
इसमामले की गंभीरता को देखते हुए योगेश पटेल पुलिस अधीक्षक बालोद, मोनिका ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद के निर्देशन तथा श्रीमान राजेश बागडे पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही के मार्गदर्शन में थाना रनचिरई प्रभारी राधा बोरकर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी सुदामा ठाकुर पिता स्व फगुवा राम ठाकुर को हिरासत में लेकर बयान लिया गया. जिसमें 10 जून 2025 को मृतक देवव्रत बिंझेकर द्वारा मीटिंग में ज्यादा बोलते हो कहकर मारपीट किया गया था. और मृतक द्वारा 11 जून 2025 को रिपोर्ट करने के कारण घर में आकर जान से मारने की धमकी दिया था.
जिसके कारण गुस्से में आकर घर में रखे लकडी के डण्डे और बत्ता जिसमें लोहे का कील लगा था, को पकडकर अपने बेटे भावेश कुमार ठाकुर के साथ उसे मारने के लिये दौडाकर देवव्रत बिंझेकर धरम साहू के घर के सामने मेन रोड में पहुंचा था तब उसके सिर में और शरीर में लकडी के डण्डा और लकडी के बत्ता से मारपीट कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया.
आरोपी से घटना में इस्तेमाल लकड़ी का डण्डा और लकड़ी का बत्ता को जप्त किया गया है. मामले के आरोपीगण सुदामा ठाकुर पिता स्व फगुवा राम ठाकुर उम्र 50 साल और आरोपी भावेश कुमार ठाकुर पिता सुदामा ठाकुर उम्र 18 साल साकिनान ग्राम खुटेरी भट को 24 घंटे के भीतर 12 जून 2025 को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश कर जेल दाखिल किया गया.
इस मामले में उप निरीक्षक राधा बोरकर थाना प्रभारी रनचिरई, स.उ.नि. अनिल शुक्ला, प्रधान आरक्षक क्र. 1752 संतोष ठाकुर, प्रधान आरक्षक क्र. 379 विजय कुमार साहू, प्रधान आरक्षक क्र0 561 सुनील मंडावी, आरक्षक क्र. 347 दोलेश ठाकुर, आरक्षक क्र. 602 नेमसिंह निषाद, आरक्षक क्र. 471 गौकरण यादव की सराहनीय भूमिका रही.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LNzck3m4z7w0Qys8cbPFkB



