नौकरी लगाने के नाम पर 43 लाख की ठगी, बैंक का ब्रांच मैनेजर और एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, शिकायतकर्ता भी कानून के शिकंजे में

Fraud of 43 lakhs in the name of getting a job, 3 accused including bank branch manager and a woman arrested, complainant also in the clutches of law

नौकरी लगाने के नाम पर 43 लाख की ठगी, बैंक का ब्रांच मैनेजर और एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, शिकायतकर्ता भी कानून के शिकंजे में

बिलासपुर/तखतपुर : बिलासपुर जिला के तखतपुर में पटवारी, फूड इंस्पेक्टर और छात्रावास अधीक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला और एक पुरुष ने पीड़ित से 43 लाख रुपए वसूल लिया. लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि पुलिस ने रुपए लेने और देने वाले को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पकड़े गए तीनो आरोपी तखतखपुर के निगारबन्द, सिविल लाइन थाना विनोबानगर और नेचर सिटी सकरी के निवासी हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक आवेदक सूर्यकांत जायसवाल के द्वारा अपने दो बेटे और एक बेटी को खाद्य निरीक्षक, हास्टल अधीक्षक, पटवारी के पदो पर भर्ती कराने के लिए 8 फ़रवरी 2022 से 5 जून 2023 तक अलग-अलग किस्तों में 43 लाख रुपये अनीश राजपूत विष्णु राजपूत जावेद खान को देने की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा से शिकायत की. इस मामले की जांच कराई गई. जिसमे पाया गया कि शिकायतकर्ता सूर्यकांत जायसवाल द्वारा आरोपीगणों से सपर्क कर अपने बेटों और बेटी को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए क़ानूनी प्रक्रिया का पालन न कर गैरकानूनी ढंग से से बेईमानी पूर्वक सरकारी सेवा का पद पाने का झांसा देकर अभियुक्तगणों को 43,00000 रुपये कई किस्तो में देकर न सिर्फ शासन के साथ छल किया. बल्कि उन प्रतिभागियों से भी छल किया गया है. जो उक्त परीक्षाओं मे शामिल होकर नियमानुसार अपनी योग्यता से चयनित होते हैं.
वरि0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार इस मामले में कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्रीमती भारती मरकाम के मार्गदर्शन में थाना तखतपुर पुलिस द्वारा फौरन कार्यवाही करते हुए आरोपियो को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया.
मामले का एक अन्य आरोपी जावेद खान उर्फ राजा को थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 355/25 धारा 420 भादवि के प्रकरण मे 3.अप्रैल 2025 से जेल मे निरुद्ध है.
सरकारी नौकरी कोई बिकने वाली चीज़ नहीं है. अगर आप पैसे देकर या गलत रास्ते अपनाकर नौकरी पाने की कोशिश करते हैं. तो सिर्फ आप ठगे नहीं जाएंगे आप भी कानूनन अपराधी बन सकते हैं. ऐसे मामलों में नौकरी देने वाला और खरीदने वाला दोनों ही दोषी होते हैं.यह युवाओं के भविष्य से विश्वासघात है, और प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी..
आरोपियों के नाम
01. विष्णु प्रसाद राजपूत पिता स्व भुखउ प्रसाद राजपूत उम्र 67 साल निवासी ग्राम निगारबंद थाना तखतपुर जिला बिलासपुर
02. सीमा सोनी पति जावेद उम्र 29 साल विनोबा नगर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर
03. सूर्यकांत जायसवाल पिता गोरे लाल उम्र 55 साल निवासी बरेला थाना जरहागावं हाल मुकाम नेचर सिटी थाना सकरी जिला बिलासपुर
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