राजिम में नकली दवा मिलने पर कुलेश्वर मेडिकल स्टोर का संचालक सीताराम साहू गिरफ्तार!, निर्माता फर्म ने कहा- यह हमारी बनाई दवा नहीं

Kuleshwar Medical Store operator Sitaram Sahu arrested after fake medicine was found in Rajim. The manufacturing firm said, "This is not our medicine."

राजिम में नकली दवा मिलने पर कुलेश्वर मेडिकल स्टोर का संचालक सीताराम साहू गिरफ्तार!, निर्माता फर्म ने कहा- यह हमारी बनाई दवा नहीं

राजिम : छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में राजिम में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. औषधि विभाग ने राजिम की कुलेश्वर मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया था. जिसमें कई अनियमितताएं सामने आईं थी. जिसके बाद उसका लाइसेंस निलंबित कर स्टोर को सील कर दिया गया. अब  इस मामले में सख्त कार्यवाही करते हुए विभाग की विशेष टीम ने गरियाबंद जिले में नकली कफ सिरप बेचने के मामले में मेडिकल संचालक सीताराम साहू को गिरफ्तार कर 15 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक राजिम स्थित कुलेश्वर मेडिकल स्टोर में झोलाछाप डॉक्टरों को नियम के खिलाफ दवाएं सप्लाई किए जाने की शिकायत मिली थी. इसी आधार पर विभाग द्वारा मेडिकल का औचक निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान मेडिकल स्टोर से न सिर्फ एक्सपायरी और नियर-एक्सपायरी दवाएं बरामद की गईं. बल्कि नशीली दवाओं का भी बिना लाइसेंस स्टॉक मिला था. जांच टीम ने मौके पर मिली 
औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने पर यह साफ हुआ कि सिरप पूरी तरह अमानक और नकली था. खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा हाल के महीनों में दवा दुकानों, थोक विक्रेताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. इसी सिलसिले में औषधि निरीक्षक, गरियाबंद ने एक संदिग्ध दवा “बेस्टो कॉफ ड्राई कॉफ फार्मूला” का नमूना लिया था.
जांच के दौरान औषधि निरीक्षक को संदेह हुआ, क्योंकि उक्त कफ सिरप की शीशी पर बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि का कोई उल्लेख नहीं था. नियमों के मुताबिक किसी भी औषधि के पैक पर यह जानकारी अनिवार्य रुप से दी जानी चाहिए. नमूना जांच के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया. जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि औषधि गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी और उसे अमानक घोषित कर दिया गया.
रिपोर्ट के आधार पर जब विभाग ने दवा के लेबल पर उल्लेखित निर्माता फर्म से संपर्क किया. तो उन्होंने साफ किया कि “बेस्टो कॉफ ड्राई कॉफ फार्मूला” नामक यह उत्पाद उनके द्वारा निर्मित नहीं किया गया है. इस जवाब के बाद प्रशासन ने पुष्टि की कि यह नकली औषधि है. जिसका लेबल और पैकिंग जाली थी.
इस मामले की जांच के बाद विभाग ने राजिम की कुलेश्वर मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स के संचालक सीताराम साहू को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार कर 15 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. उस पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नकली कफ सिरप की सप्लाई कहां से हुई थी और इसके पीछे कौन सा गिरोह सक्रिय है.
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