कोविड से पत्नी की मौत, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ से ज्यादा हर्जाना देने का आदेश

The Consumer Commission issued a significant ruling, ordering Max Life Insurance Company to pay over 1 crore rupees in damages after the wife died of Covid.

कोविड से पत्नी की मौत, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ से ज्यादा हर्जाना देने का आदेश

बिलासपुर : बिलासपुर के उपभोक्ता आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक करोड़ से ज्यादा का हर्जाना देने का अहम फैसला दिया है. कोविड से हुई मौत के मामले में बिलासपुर के उपभोक्ता आयोग ने फैसला जारी किया है. फोरम ने 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि 12% वार्षिक ब्याज के साथ देने के निर्देश दिया है. फोरम ने मानसिक पीड़ा और केस के खर्च के तौर पर 2 लाख रुपए अलग से देने का भी आदेश जारी किया है. मामले पर आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक कुमार पाण्डेय की पीठ में हुई सुनवाई में यह फैसला लिया गया.
बता दें, कि बिलासपुर निवासी कौशल प्रसाद कौशिक ने पत्नी शैल कौशिक के नाम पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से प्लैटिनम वेल्थ प्लान लिया था. बीमा करने से पहले कंपनी ने सभी जरुरी मेडिकल जांच करवाई थी. सितंबर 2020 में शैल कौशिक कोविड-19 से ग्रसित पाई गईं और इलाज के दौरान 11 अक्टूबर 2020 को उनकी मौत हो गई. जिसपर पति ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया। बीमा कंपनी ने दावा खारिज कर दिया। कहा कि उनकी पत्नी को पहले से ही गंभीर बीमारी थी. आयोग ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि बीमा से पहले मेडिकल जांच में महिला स्वस्थ थी. लिहाजा मुआवजे की मांग उचित है.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LNzck3m4z7w0Qys8cbPFkB