छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, CGPSC 2021 में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के उम्मीदवारों की जॉइनिंग का रास्ता साफ
The Supreme Court dismissed the Chhattisgarh government's petition, clearing the way for candidates to join the CGPSC 2021 recruitment for the posts of Deputy Collector and DSP.
दिल्ली : सीजीपीएससी 2021 के चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने के छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. बिलासपुर हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश के मद्देनजर चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने का निर्देश दिया है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पेशल पिटिशन लीव SLP के जरिए सीजी पीएससी में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने के हाई कोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए इसे बरकरार रखा है.
राज्य सरकार की तरफ़ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता अपूर्व कुरुप और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट के सामने तर्क दिया. फर्जीवाड़ की सीबीआई जांच चल रही है. जांच पूरी होने तक नियुक्तियों को स्थगित रखा जाना चाहिए. उनका कहना था कि नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही लिया जा सकता है.
राज्य सरकार के तर्कों का विरोध करते हुए, चयनित अभ्यर्थियों की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल एवं अधिवक्ता अभ्युदय सिंह ने कहा, सीबीआई पहले ही अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. जिसमें 171 चयनित अभ्यर्थियों में से सिर्फ 5 के नाम ही शामिल हैं. उन्होंने यह भी बताया कि 125 अभ्यर्थियों को पहले ही जॉइनिंग दी जा चुकी है. बाकी अभ्यर्थियों को तीन साल से ज्यादा समय तक जॉइनिंग से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है.
छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस एके. प्रसाद ने अपने फैसले में राज्य सरकार को सीबीआई जांच के परिणाम के अधीन रहते हुए चयनित अभ्यर्थियों को जॉइनिंग देने का निर्देश दिया था. सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील पेश की थी. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया था. डिवीजन बेंच से अपील खारिज होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी.
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