व्हाट्सएप पर भेजा टिकट नहीं आया काम, महिला यात्री से वसूला गया जुर्माना, रेलवे ने डिजिटल टिकट के नियमों का पालन करने की सलाह
Ticket sent via WhatsApp proved ineffective; female passenger fined; Railways advises adherence to digital ticketing rules.
रायपुर : डिजिटल टिकटिंग की बढ़ती लोकप्रियता के बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने यात्रियों को ऑनलाइन टिकट से जुड़े नियमों की जानकारी रखने और उनका पालन करने की अपील की है. हाल ही में नियमों की अनदेखी एक महिला यात्री पर भारी पड़ गई. व्हाट्सएप पर भेजे गए टिकट के स्क्रीनशॉट के आधार पर सफर करने की कोशिश करने पर टिकट जांच के दौरान उसे जुर्माना भरना पड़ा.
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक महिला यात्री कोरबा से रायपुर के लिए गाड़ी नम्बर 18517 कोरबा–विशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस में सफर कर रही थी. जांच के दौरान उसके पास वैध टिकट नहीं मिला. इस पर उसने अपने भाई से संपर्क किया. भाई ने फौरन रेलवन ऐप के जरिए कोरबा से रायपुर तक का रिजर्वेशन टिकट बुक किया और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दिया. महिला ने टिकट जांच कर्मचारी (टीटीई) को वही स्क्रीनशॉट दिखा दिया. लेकिन रेलवे के डिजिटल टिकटिंग नियमों के मुताबिक उसे वैध यात्रा प्राधिकार नहीं माना गया.
जांच में यह भी सामने आया कि ट्रेन शाम 4:10 बजे कोरबा स्टेशन से रवाना हो चुकी थी. जबकि संबंधित रिजर्वेशन टिकट शाम 4:45 बजे जारी किया गया था. इसके अलावा टिकट मूल मोबाइल फोन में उपलब्ध न होकर सिर्फ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट के रूप में पेश किया गया था. रेलवे नियमों के तहत स्क्रीनशॉट, फॉरवर्ड की गई कॉपी या किसी दुसरे जरिए से मिली टिकट सफर के लिए मान्य नहीं होती. ऐसे में टिकट को अमान्य घोषित करते हुए महिला यात्री से नियमानुसार जुर्माना वसूला गया.
पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं थी कि रेलवन ऐप से बुक किया गया रिजर्वेशन टिकट उसी मोबाइल फोन में उपलब्ध होना चाहिए. जिसमें ऐप पंजीकृत हो और जिससे टिकट बुक किया गया हो. सिर्फ स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पर भेजी गई टिकट दिखाकर यात्रा करना मान्य नहीं है.
इस घटना के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील किया कि वे सफर शुरू करने से पहले ही वैध टिकट सुनिश्चित करें और डिजिटल टिकट का उपयोग करते समय सभी निर्धारित नियमों का पालन करें. रेलवन ऐप से टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए संबंधित मोबाइल फोन यात्रा के दौरान अपने साथ रखना जरुरी है. साथ ही टिकट जांच के समय मोबाइल में पर्याप्त चार्ज होना भी यात्री की जिम्मेदारी है. ताकि जरुरत पड़ने पर डिजिटल टिकट दिखाया जा सके.
रेलवे ने यह भी साफ़ किया है कि 19 जून 2026 से बिना उचित टिकट या अनियमित टिकट के यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है. रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे डिजिटल टिकट संबंधी नियमों की पूरी जानकारी रखें और उनका पालन करें. ताकि अनावश्यक जुर्माने और यात्रा के दौरान होने वाली असुविधा से बचा जा सके.
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