शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, विरोध करने पर आत्महत्या की धमकी, दो विवाह करने के बाद भी शारीरिक शोषण, आरोपी पंकज गिरफ्तार
Accused Pankaj arrested for raping a minor under the pretext of marriage, threatening suicide when she resisted, and subjecting her to physical abuse despite already being married twice.
रायगढ़ : रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर कई साल तक तक युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी पंकज गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 3 जुलाई 2026 को थाना गांधीनगर, जिला सरगुजा से प्राप्त शून्य एफआईआर की अपराध डायरी जांच के लिए थाना धरमजयगढ़ को मिली. पीड़िता उम्र 22 साल ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में धरमजयगढ़ स्थित अपने किराये के मकान के पास रहने वाले पंकज गुप्ता से उसकी पहचान हुई थी. पीड़िता ने बताया कि जब वह नाबालिग थी, तब आरोपी ने उससे प्यार और शादी करने का झूठा आश्वासन दिया और 20 जून 2018 को घर में अकेला पाकर उसकी इच्छा के खिलाफ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी ने शादी करने का भरोसा देकर किसी को घटना की जानकारी नहीं देने को कहा.
पीड़िता ने बताया कि इसके बाद आरोपी लगातार शादीका झांसा देकर उससे सेक्स करता रहा. वर्ष 2019 में आरोपी ने दूसरी युवती से शादी कर लिया. लेकिन इसके बावजूद वह पीड़िता पर दबाव बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. विरोध करने पर आरोपी खुदकुशी करने, खुद को नुकसान पहुंचाने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पीड़िता को डराता था.
पीड़िता आगे की पढ़ाई के लिए रायगढ़ और बाद में अंबिकापुर चली गई. लेकिन आरोपी वहां भी उसके किराये के मकानों तक पहुंचकर लगातार उसका पीछा करता रहा. इस दौरान आरोपी ने कई बार यह कहकर शादी का आश्वासन दिया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और वह अब पीड़िता से शादी करेगा. इस झूठे भरोसे में रखकर आरोपी ने कई साल तक उसका शारीरिक शोषण किया. बाद में आरोपी ने दूसरी शादी भी कर ली. लेकिन इसके बावजूद पीड़िता के संपर्क में रहकर शादी का झांसा देता रहा. आख़िरकार आरोपी द्वारा शादी से साफ इंकार करने पर पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई.
पीड़िता की शिकायत पर थाना धरमजयगढ़ में आरोपी पंकज गुप्ता, पिता स्वर्गीय सुरेश गुप्ता उम्र 30 साल निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर, थाना गांधीनगर, जिला सरगुजा के खिलाफ धारा 64(2)(m) भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की गई.
जांच के दौरान पीड़िता का बयान और दुसरे सबूत इकठ्ठा किए गए. पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी पंकज गुप्ता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
आरोपी
पंकज गुप्ता पिता स्व सुरेश गुप्ता उम्र 30 साल निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर, थाना गांधीनगर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़
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