शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध, फेसबुक के जरिए दोस्ती फिर होटल ले जाकर किया दुष्कर्म, दोनों मामले के आरोपी गिरफ्तार

Forced physical relations on the pretext of marriage friendship through Facebook then took them to hotel and raped them accused in both the cases arrested

शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध, फेसबुक के जरिए दोस्ती फिर होटल ले जाकर किया दुष्कर्म, दोनों मामले के आरोपी गिरफ्तार

शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध

रायपुर : पीड़िता ने लिखित शिकायत पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुजीत कुमार सेन शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, प्रार्थिया द्वारा शादी करने की बात कहने पर टाल मटोल करते रहा. इसी दौरान प्रार्थिया के जानकारी के बगैर उसके कुछ प्रायवेट फोटो को सुजीत सेन अपने मोबाईल में खीच कर रखा था. सुजीत कुमार सेन फरवरी 2024 में फिर मिलने बुलाया. जिसमे प्रार्थिया द्वारा शादी करने की बात कहीं गई. तो फिर शादी करने से मना कर दिया और उसके अश्लील फोटो को उसके परिवार वालो के मोबाईल व्हाटसअप पर भेजकर वायरल कर दिया कि प्रार्थिया के लिखित शिकायत पर अपराध क्रमांक 334/2024 धारा 376 (2) (एन), 509 (ख) भादवि दर्ज कर जांच में लिया गया।
इस मामले की जांच के दौरान आरोपी सुजीत कुमार सेन के मोबाईल नंबर का लोकेशन हासिल कर आरोपी को पकड़ा गया. आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल एक मोबाईल रेडमी कंपनी का जप्त किया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. महिलाओ/नाबालिग से सबंधित अपराधों में अपराधियों का हरसंभव पता तलाश कर पकड़कर कड़ी कार्यवाही लगातार की जा रही है.
गिरफ्तार आरोपी :-
सुजीत कुमार सेन पिता रोहिणी प्रसाद सेन उम्र 20 साल ग्राम मनिकाडाह पोस्ट कोटा जिला रींवा मध्यप्रदेश हाल ग्राम जिरहुआ पोस्ट थाना पनवार जिला रींवा मध्यप्रदेश
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फेसबुक के जरिए दोस्ती फिर होटल ले जाकर किया दुष्कर्म

रायगढ़ : 9 अक्तूबर 2024 को थाना कोतवाली में एक युवती द्वारा दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी दुर्गा प्रसाद किसान उम्र 26 साल निवासी बोंदाटिकरा जुटमिल को गिरफ्तार कर रिमांड पर पेश कर जेल दाखिल किया गया.
युवती ने बताया कि करीब 4 साल पहले फेसबुक के जरिए दुर्गा प्रसाद से उसकी जान-पहचान हुई थी. दोनों के बीच बातचीत मैसेन्जर और फोन के जरिए होने लगी. जिसके बाद वे अक्सर मिलने लगे. 2 जुलाई 2021 को दुर्गा प्रसाद ने युवती को स्टेशन चौक बुलाकर होटल में ले जाकर शादी करने का भरोसा दिलाया और शारीरिक संबंध बनाया. इसके अलावा दुर्गा प्रसाद ने अपनी पिकअप गाड़ी की किस्त चुकाने के नाम पर युवती से करीबी 1,50,000 रुपये भी लिए. 25 सितम्बर 2024 को आरोपी ने घर आकर शादी से इंकार कर दिया और उसके बाद से युवती के प्रयासों के बावजूद उससे संपर्क नहीं कर रहा था.
युवती की इस शिकायत पर थाना कोतवाली में आरोपी के खिलाफ अप.क्र. 609/2024 धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया. कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी दुर्गा प्रसाद किसान के घर दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया. जिससे घटना में इस्तेमाल दो वाहनों, स्कूटी प्लेजर नम्बर CG13 AP 2941 और सुजुकी एक्सेस नम्बर CG13 W 0418 को भी जप्त कर लिया. जिसका आरोपित द्वारा अपराध में इस्तेमाल किया गया था. थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में इस महिला संबंधी अपराध पर त्वरित कार्रवाई की गई.
इस कार्रवाई में उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर, आरक्षक भगवती रत्नाकर, पदमेश डेंजारे, और कमलेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
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