बलरामपुर में अफीम की खेती मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे, चौथा आरोपी राजस्थान से पकड़ाया, जांच जारी

Seven accused have been arrested and sent behind bars in the Balrampur opium cultivation case. A fourth suspect was arrested in Rajasthan. The investigation is ongoing.

बलरामपुर में अफीम की खेती मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे, चौथा आरोपी राजस्थान से पकड़ाया, जांच जारी

बलरामपुर : बलरामपुर में अफीम की खेती मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए है।थाना प्रभारी कुसमी को मुखबीर से सूचना मिली कि त्रिपुरी घोसराडांड़ में कुछ व्यक्तियों के द्वारा रूपदेव भगत एवं कौसिल भगत के खेत में अवैध मादक पदार्थ अफीम की खेती की जा रही है। मुखबिर से प्राप्त सूचना की तस्दीकी हेतु पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी, थाना प्रभारी कुसमी के द्वारा एस.एफ.एल., प्रषासन एवं अन्य संयुक्त टीमों को साथ लेकर घटना स्थल पहंुचकर मुखबीर के बताये अनुसार घटना स्थल का अवलोकन करने पर अवैध रूप से अफीम का खेती होना पाया गया. जहां कुछ व्यक्ति उपस्थित मिले जो अफीम की खेती का रखवाली करते पाये गये जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम 01.रूपदेव राम भगत 02. कौषिल भगत 03. मनोज कुमार 04 जिरमल मुण्डा 05. उपेन्द्र कुमार 06. विन्देष्वर 07 कृष्णा सिंह नाम होना बताया गया.
परीक्षण पर अवैध मादक पदार्थ अफीम का होना पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत विवेचना/कार्यवाही शुरू की गई. संदेहियों के कब्जे में लगे अवैध मादक पदार्थ अफीम की खेती का अवैध मादक पदार्थ पहचान पंचनामा तैयार कर अफीम को जड़ तना पत्ती फूल फल सहित उखाड़ कर एवं खेत में पडे़ दो डब्बा में आधा-आधा भरा हुआ अफीम का लासा व चार बड़ा बोरी व एक छोटा बोरी में सुखे फल की विधिवत बरामदगी के बाद बरामद अवैध मादक पदार्थ अफीम को जड़ तना, फूल पत्ती फल के साथ विधिवत तौल कराया गया. जो कुल 4344.569 किलोग्राम कीमत करीब रूपये 4,75,00,000/- का होना पाया गया है. आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर 8,18 एन.डी.पी.एस. एक्ट का होना पाए जाने पर उपरोक्त सातों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है.
इस मामले में एंड टू एंड विवेचना कार्यवाही जारी है. मामले में फाइनेंसियल गतिविधियों की जांच भी की जा रही है। मामले में विधिवत विवेचना कार्यवाही हेतु पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं. साथ ही साथ तत्संबंध में पुलिस, प्रषासन एवं फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त टीमों के द्वारा पूरे जिले (विषेषकर सरहदी क्षेत्रों में) सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. चेकिंग के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधियां आपराधिक कृत्य करना पाए जाने पर संबंधित आरोपीगण के खिलाफ विधि अनुसार कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
अवैध मादक पदार्थों पर प्रशासन की सख्ती
3.67 एकड़ में जब्त की गई अफीम की खेती
राजस्व, पुलिस एवं वन विभाग द्वारा जिले के संपूर्ण क्षेत्र में सघन जांच अभियान जारी
कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने जानकारी दी है कि जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिपुरी गांव में 10 मार्च 2026 को मुखबिर से अफीम की खेती की खबर मिली. जिस पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर अवैध अफीम की खेती को कब्जे में लेकर भूमि का सीमांकन किया गया.
जांच के दौरान पाया गया कि 1.488 हेक्टेयर(3.67 एकड़) में खेती की जा रही थी. जिसके रिकार्ड का अवलोकन किया गया. जिसमें डीसीएस सर्वे में उक्त भूमि पड़ती के रूप में दर्ज है. सामान्यतः उक्त भूमि पर खेती नहीं होने के कारण रबी की गिरदावरी नहीं की गई है. प्रशासन, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की उपस्थिति में एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत परीक्षण कर जब्ती की कार्यवाही की गई. जिसमें पाया गया कि आधे भरे हुए 2 डब्बे अफीम का लासा, 4 बोरी से ज्यादा अफीम के सूखे फूल एवं अफीम के जड़, तना, पत्ती, फूल सहित पौधे जिनको उखाड़ कर तौला गया. जिसमें 43 क्ंिवटल से अधिक बरामद किये गये. जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपये है. उक्त अफीम की खेती पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 18 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना जारी है.
कलेक्टर कटारा ने बताया कि जिले में राजस्व, पुलिस प्रशासन एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों सहित जिले की समस्त भूमि का चिन्हांकन कर विधिवत सघन जांच करते हुए गहन परीक्षण किया जा रहा है. अगर किसी जमीन पर अफीम की खेती पाये जाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी.
कलेक्टर कटारा ने आमजनों से अपील किया है कि जिले के किसी भी क्षेत्र में अफीम या मादक पदार्थों के खेती की जानकारी मिलती है तो तत्काल जिला एवं पुलिस प्रशासन को खबर दें, जिस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने कहा है कि खबर देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी.
आरोपी
1. रूपदेव राम भगत पिता ठाकुर राम उम्र 50 साल ग्राम त्रिपुरी सरनाटोली कुसमी जिला बलरामपुर
2. कौषिल भगत पिता रूंगहू (रूंघू) राम उम्र 30 साल ग्राम त्रिपुरी माचाडीपा कुसमी जिला बलरामपुर
3. मनोज कुमार पिता सीता यादव उम्र 24 साल ग्राम सोमया थाना बारा़चट्टी जिला गया बिहार
4. जिरमल मुण्डा पिता बुधन राम मुण्डा उम्र 56 साल ग्राम भगचन्द थाना आस्ता जिला जषपुर
5. उपेन्द्र कुमार पिता रामचन्द्र यादव उम्र 27 साल ग्राम सोमया थाना बारा़चट्टी जिला गया बिहार
6. विन्देष्वर पिता कमर गंजहू उम्र 45 साल जाति गंजहू सा. कोलवा थाना जोरी जिला चतरा झारखंड
7. कृष्णा सिंह पिता महादेव सिंह साकिन कुराग, थाना आस्ता जिला जषपुर छ.ग.
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