कलेक्टर की अनुमति नही होने के बाद किया पंजियन, आदिवासी भूमि को सामान्य जमीन में रजिस्ट्री करने पर उप पंजीयक सस्पेंड, आदेश जारी

Registration was done without the permission of the collector, sub-registrar suspended for registering tribal land as general land, order issued

कलेक्टर की अनुमति नही होने के बाद किया पंजियन, आदिवासी भूमि को सामान्य जमीन में रजिस्ट्री करने पर उप पंजीयक सस्पेंड, आदेश जारी

बिलासपुर.: आदिवासी भूमि को सामान्य भूमि में रजिस्ट्री करने के विवादित मामले में तत्कालीन उप पंजीयक प्रतीक खेमका को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है. यह कदम तब उठाया गया जब यह मामला सामने आया कि खेमका ने आदिवासी भूमि के कागजात को गलत तरीके से सामान्य भूमि के रुप में पंजीकृत कर दिया था. जिससे आदिवासियों की भूमि का अतिक्रमण हो सकता था.
बिलासपुर कमिश्नर ने मामले की बारीकी से जांच के बाद यह फैसला लिया. जिसमें यह पाया गया कि उप पंजीयक ने कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया और 12 डिसमिल आदिवासी भूमि को बिना उचित इजाजत के सामान्य भूमि में बदल दिया.
कमिश्नर ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही से आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर गंभीर असर पड़ सकता है और इसका कोई भी गलत मिसाल नहीं दिया जा सकता है.
निलंबन के बाद प्रतीक खेमका को उनके पद से हटा दिया गया है. और अब मामले की आगे की जांच जारी है. राज्य सरकार ने इस कार्रवाई को एक मजबूत संदेश के रुप में देखा जा रहा है. ताकि जमीन की रजिस्ट्री में पारदर्शिता और कानून का पालन तय किया जा सके.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI