चरित्र शंका के चलते गर्भवती पत्नी को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, फिर खुद ही कराया अस्पताल में भर्ती, शातिर पति ने पुलिस को सुनाई झूठी कहानी

Due to suspicion of character, pregnant wife was stabbed to death, then he himself got her admitted to the hospital, the cunning husband told a false story to the police

चरित्र शंका के चलते गर्भवती पत्नी को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, फिर खुद ही कराया अस्पताल में भर्ती, शातिर पति ने पुलिस को सुनाई झूठी कहानी

बिलासपुर : पत्नी को मौत देने के बाद खुदकुशी बताने वाले शातिर पति को अदालत ने आजीवन कारावास का आदेश दिया है. आरोपी पति ने चरित्र शंका के चलते पहले अपनी गर्भवती पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट सुलाया. इसके बाद पत्नी को खुद कोअस्पताल में भर्ती कराया। तत्कालीन समय पति ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि पत्नी ने खुद चाकू मारकर खुदकुशी की है. लेकिन अदालत ने चश्मदीदों के बयान से मुकरने के बाद बावजूद फिल्मी कहानी को समझते हुए आरोपी पति शिव प्रकाश शाह को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है.
17 अप्रैल 2022 को गर्भवती पत्नी ममता शाह को चरित्र पर शंका करते हुए पति शिव प्रकाश शाह ने चाकू मार कर कत्ल कर दिया. कत्ल को खुदकुशी का रुप देते हुए आरोपी अपनी पत्नी को अस्पताल में इलाजके लिए भर्ती कराया. डॉक्टरों को बताया कि रात में दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था. इसी दौरान पत्नी ममता शाह ने गुस्से में आकर खुद को चाकू मार लिया और बेहोश हो गई. इलाज कराने अस्पताल  लेकर आया है. 
डॉक्टर ने जांच पड़ताल कर बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही ममता शाह की मौत हो गई है. घटना की खबर मिलते ही कोरबा जिला स्थित रामपुर पुलिस चौकी में मर्ग कायम कर पंचनामा की कार्रवाई हुई. आरोपी ने  पुलिस जांच के दौरान आरोपी शिव प्रकाश शाह ने खुदकुशी की झूठी कहानी सुनाया. आरोपी ने बताया कि पत्नी ममता शाह ने सब्जी काटने वाली चाकू से खुद पर हमला किया और पुलिस को चाकू भी दिया. 
महिला के तीनों बच्चे हैं. तीनों ने चश्मदीद होने के बाद भी घटना को खुदकुशी होना बताया. इसी दौरान पीएम रिपोर्ट से जानकारी मिली कि ममता शाह के शरीर पर चाकू के 14 चोट हैं.  डॉक्टर ने बताया कि कुछ चोट को छोड़कर ज्यादातर चोट काफी गहरे हैं. इससे जाहिर होता है कि महिला ने खुदकुशी की कोशिश नहीं की है. क्योंकि खुदकुशी करने वाला कभी भी खुद को गहरी चोट नहीं पहुंचा सकता है. 
डॉक्टर की जानकारी और पीएम रिपोर्ट पर कत्ल का मामला दर्ज कर आरोपी पति  शिव प्रकाश शाह को हिरासत में लिया गया. लेकिन आरोपी पूछताछ के दौरान खुदकुशी की जानकारी देते हुए पुलिस को लगातार गुमराह किया. आखिरकार आरोपी को टूटना पड़ा. आरोपी ने पत्नी को चरित्रहीन बताया. लगातार समझाने का प्रयास किया..लेकिन अपनी  आदतों से बाज नहीं आई. 17 अप्रैल को चाकू से मारकर कत्ल कर दिया. खुद को बचाने के लिए खुदकुशी की कहानी सुनाया.
पुलिस ने आरोपी शिव प्रकाश शाह के खिलाफ आपीसी की धारा 302,201 और 315 का जुर्म कायम किया गया. गिरफ्तार कर आरोपी को सत्र न्यायालय कोरबा के हवाले किया गया. ट्रायल के दौरान घटना के चश्मदीद गवाह  बयान से मुकर गए. परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने शिव प्रकाश शाह को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं. इस फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी ने पत्नी के साथ गर्भस्थ शिशु की भी हत्या की है. निश्चत रुप से गंभीर अपराध है.
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