1 अप्रैल 2019 से पहले सभी वाहनों में HSRP नंबर प्लेट जरुरी, समय-सीमा खत्म, नहीं लगवाने वालों पर होगी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना
HSRP number plate is mandatory for all vehicles before 1 April 2019, deadline is over, action will be taken against those who do not get it installed, fine will be imposed

रायपुर : परिवहन विभाग ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अब जरुरी होगा. इस नियम के अंतर्गत जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी. उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी. वाहन स्वामी ऑनलाइन के जरिए भी एचएसआरपी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
पोर्टल पर जानकारी भरनी जरुरी
इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पोर्टल मौजूद है. पोर्टल पर जाकर वाहन तादाद, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, मोबाइल नंबर और ईंधन का प्रकार जैसी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद रजिस्त्रद मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा. ओटीपी दर्ज करने के बाद शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है. जिसके बाद एक रसीद जारी होगी.
जब नंबर प्लेट तैयार हो जाएगी तो उसकी खबर वाहन स्वामी को मोबाइल पर भेजी जाएगी. इसके बाद वे अधिकृत डीलर के पास जाकर प्लेट को वाहन में लगवा सकते हैं. एचएसआरपी नंबर प्लेट में एक विशिष्ट लेजर कोड और छेड़छाड़-रोधी लॉकिंग प्रणाली होती है. जिससे वाहन की पहचान सुरक्षित रहती है और चोरी या फर्जी पहचान के मामलों में रोक लगाया जा सकता है.
क्या कहते है आरटीओ?
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए चार महीने की समय-सीमा दी गई थी. जो अब खत्म हो चुकी है. अब अगर कोई वाहन बिना एचएसआरपी के पाया गया तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत तय कार्रवाई की जाएगी.
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