सूने मकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 3 भाई-बहन और 2 खरीदने वाले सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Police arrested 5 accused including 3 brothers and sisters and 2 buyers who broke the locks of abandoned houses and committed theft
रायपुर : रायपुर के सुंदरम विहार चंगोराभाठा में रहने वाली गरिमा शर्मा ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह 19 जून 2024 को अपने घर में ताला लगाकर सपरिवार अपनी मायके आरंग गई थी. अपने परिवार समेत 25 जून 2024 को दोपहर में वापस घर आकर देखी तो घर के मेन दरवाजा का ताला टूटा हुआ था. अंदर जाकर देखा तो कमरे का ताला टूटा होने के साथ ही आलमारी का ताला भी टूटा हुआ था और आलमारी के लॉकर में रखा हुआ सोने-चांदी के जेवरात, 1 नग मोबाईल फोन, एक नग पीतल का कान्हा जी का आसन और नगद रकम नहीं थी. कोई अज्ञात चोर प्रार्थिया के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर आलमारी का लॉकर तोड़कर आलमारी में रखे उक्त मशरुका को चोरी कर ले गया था.
इस रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 321/24 धारा 457, 380 भादवि. का जुर्म दर्ज किया गया. चोरी की उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर.पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट और थाना प्रभारी डी.डी. नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया.
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट और थाना डी.डी. नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर घटना के बारे में प्रार्थिया, उसके परिवार के लोगों समेत आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करनाशुरु किया गया.
टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का मुआयना करते हुए मामले में मुखबीर लगाने के साथ ही तरीका वारदात के आधार पर चोरी के मामलों में हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के बारे में भी जानकारी इकठ्ठा किया जा रहा था. तकनीकी सबूतों का भी विश्लेषण कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने की कोशिश की जा रही थी.
इसी दौरान टीम के सदस्यों को मुखबीर से खबर मिली कि विप्र नगर डी.डी. नगर निवासी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष और सिद्धार्थ सिंग उर्फ़ नैन्टू जो रिश्ते में सगे भाई हैं. दोनों पहले भी चोरी समेत कई मामलों में कई बार जेल जा चुके हैं को दिनांक घटना को घटना स्थल के पास संदिग्ध हालत में देखा गया था.
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दोनों की पतासाजी करते हुए सूरज सिंह उर्फ आशुतोष एवं सिद्धार्थ सिंग उर्फ़ नैन्टू को पकड़ा गया. मिले सबूतों के आधार पर दोनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों भाईयों द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया.
चोरी की दूसरी घटनाओं के बारे में पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा थाना डी.डी. नगर क्षेत्र में स्थित 7 अलग-अलग सूने मकानों का भी ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देना बताया गया और चोरी की सोने-चांदी के जेवरातों को आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष द्वारा उत्तर-प्रदेश के चंदौली जाकर जहां उसकी बहन अदिति सिंग उर्फ सिम्मी रहती है के साथ मिलकर चंदौली के सकलडीहा बाजार स्थित राजन आभूषण केंद्र और श्री साईं आभूषण केंद्र के संचालक संजय कुमार जायसवाल व अरविन्द कुमार वर्मा के पास बिक्री कर अपनी बहन के साथ वापस रायपुर आना बताया गया.
जिस पर आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष, सिद्धार्थ सिंग उर्फ़ नैन्टू और अदिति सिंग उर्फ सिम्मी को गिरफ्तार कर 2 अगस्त 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया. आरोपी सूरज सिंह उर्फ आशुतोष का पुलिस रिमाण्ड में लिया गया. निशानदेही पर कब्जे से रायपुर, उसके गृह ग्राम रामरेपुर चंदौली और चंदौली स्थित ज्वेलरी दुकानों से चोरी की सोने के जेवरात करीब 200 ग्राम, चांदी के जेवरात करीब 2 किलोग्राम, नगदी रकम 55,500/- रुपये, 1 नग मोबाईल फोन और घटना में इस्तेमाल एक्टिवा दोपहिया वाहन और आलाजरब जुमला कीमत करीब 16,51,000/- रुपये जप्त किया गया.
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चोरी के सोने-चांदी के जेवरात खरीदने पर आरोपी संजय कुमार जायसवाल और अरविन्द कुमार वर्मा निवासी जिला चन्दौली उत्तर-प्रदेश को धारा 411 भादवि. के तहत आरोपी बनाया गया है.
आरोपियों 01. सूरज सिंह उर्फ आशुतोष पिता राकेश सिंह उम्र 20 साल निवासी सेकंड ग्राम रामरेपुर थाना सकलडीहा जिला चंदौली उत्तर प्रदेश. हाल पता- विप्र नगर रायपुरा थाना डी.डी. नगर रायपुर. 02. सिद्धार्थ सिंग उर्फ़ नैन्टू पिता राकेश सिंग उम्र 24 साल निवासी ग्राम डेढ़ावल रमरेपुर थाना घानापुर जिला चंदेली उ.प्र. हाल पता- साहू मकान विप्र नगर थाना डी. डी. नगर रायपुर. 03. अदिति सिंग उर्फ सिम्मी पति अमित सिंग उम्र 30 साल निवासी प्रभुपुर थाना बनुआ जिला चंदौली (उ.प्र.), 04. संजय कुमार जायसवाल पिता विक्की प्रसाद जायसवाल उम्र 40 साल निवासी सकलडीहा बाजार थाना सकलडीहा जिला चंदौली उत्तर प्रदेश (खरीददार), 05. अरविन्द कुमार वर्मा पिता राजन प्रसाद वर्मा उम्र 31 साल साकिन नागेपुर सकलडीहा बाजार थाना सकलडीहा जिला चन्दौली उत्तर-प्रदेश (खरीददार) के खिलाफ थाना डी.डी. नगर में अपराध क्रमांक 120/24, 183/24, 121/24, 485/23 और 529/23 धारा 457, 380, 34, 411 भादवि. और 312/24 व 322/24 धारा 305, 331(4), 3(5) बी.एन.एस. 411 भादवि. का जुर्म दर्ज किया गया है.
आरोपी दोनों भाईयों के खिलाफ थाना डी.डी.नगर, कबीर नगर और आमानाका में चोरी, मारपीट और आबकारी एक्ट सहित अन्य मामलों के करीब एक दर्जन जुर्म दर्ज हैं. जिनमें दोनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं.
इस कार्यवाही में निरीक्षक शिवेन्द्र सिंह राजूपत थाना प्रभारी डी.डी. नगर, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश पाण्डेय, सउनि. किशोर सेठ, प्र.आर. मार्तण्ड सिंह, उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राजपूत, आर. महिपाल सिंह, आलम बेग, किसलय मिश्रा, सुरेश देशमुख, घनश्याम साहू और थाना डी.डी.नगर से सउनि. अनंत बारिक की अहम भूमिका रही.
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