छात्राओं से छेड़छाड़ और अशोभनीय व्यवहार के मामले में प्रिंसिपल पाए गए दोषी, शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने किया सस्पेंड

Principal found guilty in case of molestation and indecent behavior of girl students Joint Director of Education Department suspended

छात्राओं से छेड़छाड़ और अशोभनीय व्यवहार के मामले में प्रिंसिपल पाए गए दोषी, शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने किया सस्पेंड

बालोद : बालोद जिले के गुरूर विकासखंड में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ एवं अशोभनिय व्यवहार करने एवं गलत नीयत से शरीर को स्पर्श करने वाले प्रधान पाठक को संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है. संभागीय आयुक्त शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है.
शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक बंसी राम साहू की कई मामलों में शिकायत की गई थी. जिसको लेकर जांच के आदेश दिए गए थे. जांच में सारा मामला सही पाया गया था. इसके बाद यह कार्रवाई की गई है.
कांशीराम साहू, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चिटौद, वि.ख. गुरुर जिला बालोद के खिलाफ अध्ययरत छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अशोभनीय व्यवहार करने, गलत ढंग से शरीर को स्पर्श करने, अपशब्द कहने, अध्यापन कार्य में रुची नहीं लेने और नियमित रुप से शाला में हाजिर नहीं होने की शिकायत की गई थी.
जिस शिकायत की जांच विकास खंड शिक्षा अधिकारी गुरुर ललित चंद्राकर के द्वारा की गई है. जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में शिकायत सही पाई गई. जिस पर यह कार्रवाई की गई है.
आपको बता दें कि बीइओ ललित चंद्राकर लंबे समय से वहां बने हुए हैं. कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. ये हमेशा विवादों में रहते हैं. इनके द्वारा शिक्षकों के कई काम अटकाए जाते हैं. वहीं, कुछ महीने पहले स्वास्थ्य अवकाश लेकर घूमने गए शिक्षकों को बचाए जाने का मामला भी सामने आया था. मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद गोवा घूमने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई हुई.
प्रधान पाठक का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में बताया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत् कांशीराम साहू, प्रधान पाठक को निलंबित किया गया. कांशीराम साहू, प्रधान पाठक निलंबन के समय विकास खंड शिक्षा अधिकारी छुईखदान, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंण्डई में पदस्थ रहेंगे.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LEzQMc7v4AU8DYccDDrQlb