वरिष्ठता सूची में संशोधन जिला पंचायत सीईओ, डीईओ का लेटर भी किया नजरअंदाज, सचिव, संचालक शिक्षा को छ साल में 12 से ज्यादा आवेदन
Amendment in retirement list: District Panchayat CEO, Dr's letter also acknowledged, Secretary, Director of Education received more than 12 applications in six years
मुंगेली : गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छ ग के प्रदेशाध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने डी पी आई पर जानबूझकर व्याख्याता एल बी संवर्ग के वरिष्ठता सूची में संशोधन के दावा आपत्ति पर अनदेखी करने का सप्रमाण आरोप लगाया हैं।संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नवरंग ने बताया कि स्वयं के वरिष्ठता सूची में संसोधन पर त्रुटि सुधार के लिए सीईओ जिला पंचायत और DEO के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी शासकीय पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के पत्र क्र /स्था 2/ब्या /LB/2018-19/125 मुंगेली 2 जनवरी 2019 को संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन रायपुर में 5 फरवरी 2019 और 22 जुलाई 2021 को जमा किया गया लेकिन निराकरण नहीं होने पर प्रत्येक वर्ष प्रदेश के शिक्षा मंत्री, प्रमुखसचिव, सचिव संचालक, डी ई ओ को दावा आप्पत्ति के समय आप्पत्ति दर्ज कराया. जिसमे 12/09/2018, 06/12/2021, 23/06/2023, 19/06 /2023 और 9 फरवरी 2024 और 13 मई 2024 शामिल है. लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची में मेरे अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं हुआ.
गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन छग ने बताया कि डी पी आई के पत्र क्र 2022 तारीख 25 नवम्बर 2024 को जारी व्याख्याता एल बी ई संवर्ग 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची में सभी दावा आप्पत्ति का निराकरण कर लिया जाकर सुधार कर लेने का दावा कर सूची जारी की है.
जारी लिस्ट पर सवालिया निशान लग गया. संगठन ने कहा कि जब जिला शिक्षा अधिकारी से मिली दावा आप्पत्ति सूची का निराकरण कर लिस्ट जारी की है. तो निराकरण संबंधी दस्तावेज को सार्वजनिक किया जाए. पदोन्नति के मामले शासन का स्पष्ट नियम है. सामान्य प्रशासन विभाग छग के परिपत्र सिविल सेवा (सेवा की शर्तें ) नियम 1961 के नियम 12 के कंडिका 01 के मुताबिक ”वरिष्ठता की गणना (सीधी भर्ती) योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जाएगी. जिसमे नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है” प्रावधानित है.
डी पी आई ने उक्त नियमों को दरकिनार कर 1 जुलाई 2018 को एल बी संवर्ग की संविलियन सूची को ही वरिष्ठता का आधार मानकर पदोन्नति करने उतारु हो गई है.
ज्ञान हो संविलियन सूची में स्थानांतरित, नियुक्ति क्रम, सिफारिश क्रम और 1998 में नियुक्त को 2005 के नीचे रख जिलों में एक विभाग से दूसरे विभाग में संविलियन करने सूची शिक्षा विभाग को सौंपी गई थी और उक्त लिस्ट में व्यापक विसंगति थी. जिसका वरिष्ठता से कोई लेना-देना नहीं है.
इसलिए संचालक से अपील की विसंगतियों से भरमार व्याख्याता एल बी संवर्ग की वरिष्ठता सूची का पुनः परीक्षण कर DEO से प्राप्त संसोधन प्रस्ताव का निराकरण करने के बाद दावा आप्पत्ति को सार्वजनिक करने के बाद ही पदोन्नति की कार्यवाही करें ।संगठन ने उक्त विषय पर शीघ्र ही उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर निराकरण करने निर्देशित करने की मांग करेंगी.
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