राजधानी के 25 मेडिकल स्टोर्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, बिना लाइसेंस के 11 दुकानों में नारकोटिक्स दवाइयां बरामद, की जा रही कानूनी कार्यवाही

Food Safety Department raids 25 medical stores in the capital, narcotics drugs recovered from 11 shops without license, legal action is being taken

राजधानी के 25 मेडिकल स्टोर्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, बिना लाइसेंस के 11 दुकानों में नारकोटिक्स दवाइयां बरामद, की जा रही कानूनी कार्यवाही

रायपुर : राजधानी में नारकोटिक औषधियों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण बनाने के लिए नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ और एएसपी क्राइम रायपुर एवं सहायक औषधि नियंत्रक रायपुर के नेतृत्व में रायपुर जिला के अलग-अलग स्थानों पर संचालित 25 मेडिकल स्टोर्स की औषधि निरीक्षकों और रायपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सघन जांच कार्यवाही किया गया. इस कार्यवाही में कुल 12 औषधि निरीक्षक और पुलिस विभाग से निरीक्षक, उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों की 14 सदस्य यानि दोनो विभाग से कुल 26 अधिकारीगण शामिल रहे. जांच कार्यवाही के लिए कुल 12 टीम गठित की गयी थी.
इस कार्यवाही में टेस्ट परचेस किया गया. कुल 11 दुकानों - 1. सुमित मेडिकल स्टोर्स पचपेडी नाका, 2. मां भवानी मेडिकल स्टोर्स गुढियारी, 3. गणपति मेडिकल स्टोर्स गुढयारी, 4. रॉयल मेडिकल स्टोर्स, मठपुरेना, 5. सतकार मेडिकल स्टोर्स फाफाडीह, 6. मास्टर मेडिकल स्टोर्स फाफाडीह, 7. सागर मेडिकल स्टोर्स बीरगांव, 8. लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स खरोरा, 9. छाया मेडिकल स्टोर्स भैसा आरंग, 10. श्री राम मेडिकल स्टोर्स कौलाशपुरी टिकरापारा, 11. ऋषि मेडिकल स्टोर्स संतोषी नगर में नारकोटिक्स औषधियों की बरामदगी की गयी है.
इनके पास मौके से विक्रय दस्तावेज नहीं मिला. इन मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ ड्रग एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा रही है. अन्य मेडिकल स्टोर्स में औषधि नियमावली की अनियमितता पायी गयी है. जिन्हे नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. संतोषप्रद जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.
बता दें कि पहले भी इसी तरह 2 दिसम्बर 2024 को रायपुर जिले में ड्रग और पुलिस विभाग द्वारा कुल 30 दुकानों में संयुक्त जांच कार्यवाही की गई थी. जांच के बाद कुल 2 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किये गए और 12 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किये गए थे. औउर 11 दिसम्बर 2024 को जिला बिलासपुर में ड्रग और पुलिस विभाग द्वारा कुल 45 दुकानों में संयुक्त जाँच कार्यवाही किया गया था. जिसमे कुल 29 दुकानों के लाइसेंस को निलंबित किया गया था.
राज्य के सभी जिलों के मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए आगामी समय में इसी तरह से ड्रग और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रुप से चरणबद्ध तरीको से कार्यवाही की जाएगी.
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