जंगल में करंट से बाघ की मौत मामले में महिला सरपंच समेत आरोपी गिरफ्तार, सभी भेजे गए जेल, बिट गार्ड सस्पेंड, नाखून-बाल घर से बरामद

A woman sarpanch and other accused arrested in connection with the death of a tiger due to electrocution in the forest, all sent to jail, bit guard suspended, nails and hair recovered from a house.

जंगल में करंट से बाघ की मौत मामले में महिला सरपंच समेत आरोपी गिरफ्तार, सभी भेजे गए जेल, बिट गार्ड सस्पेंड, नाखून-बाल घर से बरामद

सूरजपुर : गुरु घासीदास–तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से सटे सूरजपुर जिले के घुई वन परिक्षेत्र अंतर्गत रेवटी जंगल में नर बाघ की करंट लगने से हुई मौत के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. इस सनसनीखेज मामले में ग्राम पंचायत परसडीहा (विकासखंड वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर) की महिला सरपंच सिसका कुजूर समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से बाघ के नाखून, बाल और करंट प्रवाहित करने में इस्तेमाल किया गया तार सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है. गुरुवार को सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
वन विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर को रेवटी जंगल में बाघ का शव बरामद हुआ था. मौके पर ही बाघ के नाखून और बाल गायब पाए गए थे. जिससे शिकार की आशंका गहराई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाघ की मौत का कारण करंट लगना साफ हुआ. इसके बाद वन विभाग की विशेष टीम ने मामले की गहन जांच शुरु की.
जांच के दौरान ग्राम पंचायत परसडीहा की सरपंच सिसका कुजूर की संलिप्तता सामने आई. पूछताछ में उसकी निशानदेही पर उसके घर से बाघ के नाखून और बाल बरामद किए गए. जिन्हें परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है. बरामदगी के बाद सरपंच को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में करंट प्रवाहित तार बिछाने और पूरे घटनाक्रम में मदद करने वाले अन्य पांच आरोपियों के नाम भी सामने आए.
वन विभाग ने बताया कि यह क्षेत्र सूरजपुर और बलरामपुर जिलों की सीमा से लगा हुआ है. जहां पूर्व में भी जंगली सुअर के शिकार के लिए करंट प्रवाहित तार बिछाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इसी अवैध तार की चपेट में आकर राष्ट्रीय पशु बाघ की मौत हो गई.
वन विभाग ने साफ किया है कि बाघ की हत्या एक जघन्य अपराध है. इस मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. मामले की आगे की जांच जारी है.
ये हैं गिरफ्तार आरोपी
सरपंच सिसका कुजूर उम्र 35 साल ग्राम भैंसामुंडा
दिनेश कुजूर पिता सहल कुजूर उम्र 31 साल निवासी ग्राम भैंसामुंडा
अभिषेक रोशन पिता बिरसू बड़ा उम्र 25 साल
मिथलेश सिंह पिता बिफन सिंह उम्र 24 साल निवासी ग्राम कैलाशपुर
रामनाथ सिंह पिता जय सिंह उम्र 25 साल
भोला प्रसाद पिता पहलू राम उम्र 46 साल
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LEzQMc7v4AU8DYccDDrQlb?mode=ac_t