बलात्कार कर महिला को धमकी देकर दुसरे के खिलाफ लिखवा दी रेप की झूठी रिपोर्ट, फंसाने वाले खुद पहुंचे सलाखों के पीछे, 2 गिरफ्तार

By threatening a woman with rape and writing a false report of rape against another the trappers themselves went behind bars 2 arrested

बलात्कार कर महिला को धमकी देकर दुसरे के खिलाफ लिखवा दी रेप की झूठी रिपोर्ट, फंसाने वाले खुद पहुंचे सलाखों के पीछे, 2 गिरफ्तार

महासमुंद : 1 सितम्बर 2024 को पीड़िता थाना पिथौरा पहुंच कर बतायी कि 31 अगस्त 2024 को करीब 3 बजे ये अपना इलाज करवाने के लिए बिरकोनी से सपोस के लिए निकली थी. इसी दौरान थाना चौक पिथौरा में सपोस जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी.
तभी दो मोटर सायकल सवार व्यक्ति उसके पास आये जिसमें से एक व्यक्ति की उम्र करीब 23 साल तथा दूसरे व्यक्ति की उम्र करीब 65 साल रही होगी. वे दोनो इससे पुछे कहां जाना है तो ये बताई सपोस जाउंगी. तब दोनो व्यक्ति बोले कि वे लोग माटी दरहा गांव के हैं और अपने गांव जा रहे हैं. रास्ते में तुमको सपोस में उतार देंगे.
तब ये उनके साथ मोटर सायकल में बैठकर गई. जब सपोस पहुंचे तो वे लोग मोटर सायकल से नही उतारे और उसे माटी दरहा गांव ले गए. जहां गांव के स्कूल में ले जाकर इसके साथ दोनो बारी-बारी से जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाए. और उसके बाद दोनो इसे अपना अपना घर भी दिखाया. दूसरे दिन सुबह 23 साल की लड़का मोटर सायकल में बिठाकर पिथौरा राईस मील के पास छोड़कर चला गया. जिसके बाद रिपोर्ट लिखाने थाना पिथौरा पहुंची.
जहां घटना स्थल ग्राम माटी दरहा होना बताने पर पिथौरा थाना के स्टाफ के साथ थाना सांकरा आकर अपना रिपोर्ट दर्ज करायी. महिला की रिपोर्ट पर थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 120/24 धारा 64(2) एम, 70(1) बीएनएस का जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया.
इस मामले की जांच के दौरान पीड़िता से महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पुछताछ करने पर उसके बताए घटना स्थल के निरीक्षण करने और उसके बताए घटना क्रम संदेहास्पद प्रतीत होने से सीसीटीव्ही फुटेज का अवलोकन, तकनीकी एनालिसीस और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर घटना के तस्दीक करने और जिन व्यक्तियों के ऊपर पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया गया था.
उनकी मौजूदगी घटना स्थल के आस-पास होना क्लियर न होने से वास्तविक घटना की जानकारी और निष्पक्ष कार्यवाही के लिए अलग-अलग टीम बनाकर फिर मनावैज्ञानिक तरीके से महिला अधिकारियों द्वारा पुछताछ करने पर महिला द्वारा बताया गया कि 31 अगस्त 2024 को ग्राम तेन्दूवाही निवासी महेश बजाज पीड़िता को बिरकोनी से ग्राम माटीदरहा अशोक संवरा के घर ले गया जहां अशोक सांवरा के द्वारा पीड़िता को डरा धमका कर उपरोक्त दोनो 23 साल और 65 साल माटी दरहा निवासी व्यक्तियों को झुठे बलात्कार के केस में फसाने बोलने पर महिला के द्वारा थाना सांकरा में उन व्यक्तियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करना बताई और जिसके बोलने पर महिला के द्वारा झुठी रिपोर्ट दर्ज कराई.
उसी व्यक्ति के द्वारा ही उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाया और एक अन्य व्यक्ति के साथ भी शारीरिक सबंध बनवाया. इस दौरान महेश बजाज ने अशोक संवरा का साथ दिया था. बाद में अशोक संवरा और महेश बजाज दोनो मिलकर महिला को पिथौरा लाकर छोड़ दिये.
इस तरह अशोक संवरा ने जिन दो व्यक्तियों को महिला सबंधी गंभीर अपराध बलात्कार के केस में झुठा फसाने के लिए पीड़िता को डराया, धमकाया था. उनमें से एक व्यक्ति के परिवार की लड़की पर वह बुरी नीयत रखता था और दूसरे व्यक्ति से भया दोहन कर पैसा लेना चाहता था. इसके लिए उसने सुनियोजित तरीके से एक महिला को डरा धमका कर झुठी बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्लान बनाया था.
लेकिन पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए दो निर्दोष व्यक्तियों को झुठे बलात्कार के मामले में फसाने के लिए पीड़िता के जरिए दर्ज कराया गया मामला अपराध क्रमांक 120/24 धारा 64(2)(m), 70(1) BNS को खारिज किया गया और प्लान बनाने वाले आरोपी अशोक संवरा , उसके साथी महेश बजाज और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अलग से थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 122/2024 धारा 64(2) (एम), 3(5) भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर मामला जांच में लिया गया.
नाम आरोपी:-
01. अशोक संवरा उर्फ अशोक भोई पिता भोजराज भोई उम्र 55 साल निवासी माटी दरहा थाना सांकरा जिला महासमुंद 
02. महेश बजाज उर्फ महावीर पिता चंदराम उम्र 59 साल निवासी तेन्दूवाही थाना तुमगांव जिला महासमुंद
जप्ती समान
01 आरोपी अशोक संवरा से 2000 रुपये
02. आरोपी महेश प्रधान से घटना में इस्तेमाल मोटर सायकल एचएफ डीलक्स नम्बर CG04 MF 8102
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