छत्तीसगढ़ में कत्ल खाना ले जा रहे गाय की तस्करी करने वाले आरोपी शैलेन्द्र पाटले और शिवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल, पिकअप वाहन जप्त

Police arrested Shailendra Patle and Shiva accused of smuggling cows carrying slaughter food in Chhattisgarh and sent them to jail pickup vehicle seized

छत्तीसगढ़ में कत्ल खाना ले जा रहे गाय की तस्करी करने वाले आरोपी शैलेन्द्र पाटले और शिवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल, पिकअप वाहन जप्त

मुंगेली : पुलिस अधीक्षक मुंगेली  भोजराम पटेल द्वारा जिला में अवैध पशु तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करने निर्देश दिया गया. जिसके परिपालन मे विगत 2 दिन मे अलग अलग 2 कार्रवाही करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी  सालिकराम घृतलहरे के मार्गदर्शन में मुखबीर की खबर पर 20 सितम्बर 2024 को रात टाउन पेट्रोलिंग के दौरान जरिए मोबाईल फोन से खबर मिली कि ग्राम धनगांव के पास में कुछ लोग पिकअप वाहन में मवेशी गाय-बछड़ा को कुरतापूर्वक भरकर ले जा रहें हैं. जो गौ तस्करी करने वाले हैं.
इस खबर पर गवाह बलराम दास मानिकनुरी पिता नवल दास मानिकपुरी उम्र 30 साल धनगांव (च) मुंगेली और बालमुकुद सिंह श्रीनेत पिता स्व नरेश सिंह उम्र 33 साल साकिन धनगांव (च) मुंगेली को नोटिस जारी कर तामिल कर हमराह स्टाफ और गवाहों के रवाना होकर ग्राम धनगांव बायपास पास गया और धनगांव बायपास के पास एक सफेद रंग की पिकअप वाहन के CG28 Q 9959 में कुछ लोग मवेशियों को वाहन में भर रहे थे. जो रेड कार्यवाही कर मौके से दो लोगों को पकड़ा गया और बिहारी सप्रे निवासी नेवासपुर नाम का व्यक्ति मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया.
पकड़े गये दो लोगो से नाम पता पुछने पर अपना नाम बंटी पाटले उर्फ शैलेन्द्र पाटले पिता शत्रुहन पाटले उम्र 33 साल निवासी पेंडाराकापा और शिवा धुव्र पिता गोवर्धन ध्रुव उम्र 20 साल निवासी नेवासपुर के रहने वाले बताए और पीकअप वाहन को चेक किया गया तो वाहन अंदर ठूंस-ठूंस कर 3 नग गाय, 3 नग बछडा, कुल 6 नग मवेशी भरे हुए थे.
आरोपियों से पुछताछ करने पर बताया कि मवेशियों को कत्ल खाना ले जाने के लिए ग्राम खुडिया ले जा रहे हैं और वहां से मध्य प्रदेश भेजना बताया. और आरोपियों के द्वारा 3 नग गाय, 3 नग बछडा कुल 6 नग मवेशियों कीमत करीब 12 हजार रुपये और मौके से पीकअप वाहन के CG28 Q 9959 कीमत 10 लाख रुपये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया और मय माल मुल्जिम के स्टेशन वापस आया और अपराध कमांक 361/24 धारा 4,6,10, कृषक पषु परि. अधि 2024 पशुओं के प्रति कुरता अधि. 1960 की धारा 11 (1) (घ) कायम कर जांच में लिया गया.
जप्तशुदा मवेशियो का पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया. बाद में मवेशियो को पशु गौशाला पण्डरभ‌ट्ठा में सुरक्षार्थ रखा गया है. आरोपियों के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाए जाने से विधिवत 21 सितम्बर 2024 गिरफ्तार किया गया. न्यायिक रिमाण्ड पर पेश कर जेल दाखिल किया गया. और मामले में जप्त पीकअप वाहन को राजसात किये जाने के लिए जरुरी कार्यवाही की जा रही है.
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक तेजनाथ सिंह, सउनि, के.पी जायसवाल प्र.आर प्रमोद वर्मा, भुवन चतुर्वेदी, विनोद खाण्डेकर आर. टेक सिंह साहू मनोज टंडन, अरूण साहू, नोहर डडसेना, रव डाहिरे, संजय यादव, अमीर चतुर्वेदी म.आर बबीता श्रीवास का विशेष योगदान रहा.
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