फर्जी अंकसूची से नौकरी हासिल करने वाले दो प्रधानपाठक की नौकरी खत्म, ग्रामीणों की शिकायत पर कोटवारी जमीन को बेचने वाला कोटवार बर्खास्त
Two head teachers who got jobs with fake mark sheets were terminated, Kotwar who sold Kotwari land was dismissed on complaint of villagers
ग्रामीणों की शिकायत पर कोटवारी जमीन को बेचने वाला कोटवार बर्खास्त
बिलासपुर : ग्राम कोटवार द्वारा कोटवारी भूमि बेचने और सार्वजनिक रास्ते पर कथित कब्जे के मामले में बिलासपुर प्रशासन ने त्वरित और कठोर कार्रवाई की है. ग्राम बसहा, तहसील बेलतरा के कोटवार संतोष कुमार गंधर्व को उनकी पदस्थापना से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर की गई. जिनके पास ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई थी.
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संतोष कुमार गंधर्व ने कोटवारी भूमि बेच दी है. जो कि सरकारी संपत्ति होती है और इसका बेचना प्रतिबंधित है. इस मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी पीयूष तिवारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार राहुल साहू द्वारा की गई. जांच में पाया गया कि ग्राम बसहा स्थित खसरा नंबर 221/1, रकबा 0.292 हेक्टेयर कोटवारी भूमि को संतोष कुमार ने धनेश्वर प्रसाद कश्यप के नाम बेच दिया.
नायब तहसीलदार ने कोटवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. संतोष कुमार ने दावा किया कि उन्होंने अपनी निजी पैतृक भूमि बेची है. जिससे कोटवारी भूमि बेचने का भ्रम उत्पन्न हुआ. लेकिन दस्तावेज़ीय जांच और हल्का पटवारी की रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि बेचीं गई जमीन हकीकत में कोटवारी भूमि थी.
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 230 की कंडिका 5 के मुताबिक कोटवारी भूमि का बेचना प्रतिबंधित है. इस प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए संतोष कुमार गंधर्व को कोटवार के पद से बर्खास्त कर दिया गया. प्रशासन ने यह भी साफ किया कि कोटवारी भूमि को फिर से ग्राम नौकर के रुप में दर्ज किया जाएगा.
ग्रामीणों ने कोटवार पर रास्ते पर बेजा कब्जा करने का भी आरोप लगाया. प्रशासन ने इस आरोप की जांच और समाधान के लिए अलग से कार्रवाई का आश्वासन दिया है. नायब तहसीलदार राहुल साहू ने कहा कि कोटवार द्वारा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न न हो. इसलिए पहले उन्हें नौकरी से अलग किया गया है. बेजा कब्जा हटाने की प्रक्रिया अलग से की जाएगी.
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फर्जी अंकसूची से नौकरी हासिल करने वाले दो प्रधानपाठक की नौकरी खत्म
राजनांदगांव/डोंगरगढ़ : फर्जी अंकसूची के सहारे शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले दो प्रधान पाठक को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया. इसके अलावा दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने और अब तक वेतन के रुप में ली गई रकम की वसूली करने का निर्देश जारी किया गया.
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी मुताबिक राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला बल्देवटोला में पदस्थ प्रधान पाठक अनिताप पांडेय व शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा नगर डोंगरगढ़ में पदस्थ राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा फर्जी अंकसूची पेश कर नौकरी पाने की शिकायत हुई थी. शिकायत बाद मामले की जांच में इसका खुलासा होने के बाद संबंधितों पर कार्रवाई करने आदेश जारी किया गया है.
माशिमं के दस्तावेज से हुआ खुलासा
शिकायत के आधार पर दोनों प्रधान पाठक से जांच टीम ने पूछताछ की. तो उन्होंने फर्जी अंकसूची देने की बात से इंकार कर दिया. इसके बाद दोनों शिक्षकों का माध्यमिक शिक्षा मंडल से उपलब्ध कराई गई अभिलेख और सेवा पुस्तिका में संलग्न अंकसूची का मिलान किया गया. दोनों में भिन्नता पाई गई.
इससे खुलासा हो गया कि दोनों ही शिक्षक फर्जी अंकसूची पेश कर नौकरी हासिल किया था. जो कि छग सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के खिलाफ है. इसके चलते संबंधित प्रधान पाठकों को नियम 1966 के नियम 14-15 के तहत सेवा से अलग कर दिया गया है. इसके अलावा डोंगरगढ़ बीईओ को दोनों शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कर भुगतान की गई. रकम की वसूली करने निर्देशित किया गया है.
डोंगरगांव ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल जंतर में पदस्थ सहायक शिक्षक चंद्रशेखर तिवारी को शालेय अवधि में शराब सेवन कर आने, प्राचार्य और स्टाफ के साथ गाली-गलौज करने के अलावा महिला शिक्षकों के सामने अपशब्दों का प्रयोग किए जाने की शिकायत पर तत्काल प्रभावित निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय छुरिया निर्धारित की गई है. बताया गया कि संबंधित शिक्षक के खिलाफ रोजाना देरी से स्कूल पहुंचने की भी शिकायत थी. सभी बिंदुओं पर हुई जांच में शिकायत सही पाई गई.
की गई कार्रवाई
डोंगरगढ़ ब्लॉक में पदस्थ दो प्रधान पाठकों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज पेश कर नौकरी पाने की शिकायत हुई थी। मामले की जांच में शिकायत सही पाई गई है. उसके आधार पर दोनों के बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है. डोंगरगांव ब्लॉक के एक शिक्षक को निलंबित किया गया है.
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