सरकारी काम में लापरवाही पर पटवारी विमल सिंह निलंबित, लेखापाल को कारण बताओ नोटिस, स्कूल से नदारद टीचर भोलादेव ध्रुव सस्पेंड
Patwari Vimal Singh suspended for negligence in government work show cause notice to accountant teacher Bholadev Dhruv suspended from school
सरकारी काम में लापरवाही पर पटवारी विमल सिंह निलंबित
कोरबा : कलेक्टर ने पटवारी हल्का नंबर 11-कोरकोमा तहसील भैंसमा के पटवारी विमल सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र के बारे में जवाब पत्र संतोष प्रद नहीं होने की वजह से शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता और घोर लापरवाही एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की नियम-3 (1) नियम (क) (ख) (ग) का उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय राजस्व निरीक्षण मण्डल जटगा तहसील पसान नियत किया गया है. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
दरअसल नवभारत अखबार ने 31 अगस्त 2024 को ‘कलेक्टर साहब ! फौती के लिए पटवारी मांग रहे 80 हजार’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था. जिसमें ग्राम कोरकोमा निवासी अरजन सिंह चौधरी पिता स्व ठंडाराम द्वारा शपथ पूर्वक बयान में बताया गया कि उसके और उसकी पत्नी रुकमणी के नाम पर ग्राम कोरकोमा में जमीन है. दोनों के किसान किताब जीणशीर्ण होकर फट रहें हैं. इसलिए पटवारी विमल सिंह के पास जाकर नया किसान किताब बनाने के लिए बोलने पर उनके द्वारा 10 हजार रुपए की मांग की गई.
इसी तरह ग्राम कोरकोमा निवासी कमलाबाई पटेल, भेषलाल पटेल द्वारा अपने शपथ पूर्वक बयान में बताया गया कि सह खातेदार गंगाबाई, शिवनारायण, भेषकुमारी, भेषलाल, मेतकुमारी, धनीराम अन्य के संयुक्त खाते में 16.54 एकड़ जमीन है. सह खातेदार रोशन की मौत 30 मई 2023 को हो गई थी. जिसका फौती दर्ज करने के लिए पटवारी विमल सिंह को माह अगस्त 2023 में मृत्यु प्रमाणपत्र, वंशवृक्ष की जानकारी, शपथ पत्र, जमीन का दस्तावेज दिया गया था. फौती नामांतरण दर्ज कर खाता विभाजन कर किसान किताब देने के लिए पटवारी विमल सिंह के द्वारा 80 हजार रुपए की मांग की गई थी और कहा गया था कि 15 दिवस के भीतर फौती नामांतरण व खाता विभाजन कर दूंगा. इस काम के लिए जब दस्तावेज दिए उसी दिन ग्राम कोरकोमा गौठान के पास भेष लाल पटेल ने पटवारी विमल सिंह को एडवांस में नगद 40 हजार रुपए दिए गए थे. पटवारी ने काम भी नहीं किया और रुपए भी वापस नहीं दिए. पैसे देने के समय शिवनारायण पटेल और सुरेन्द्र पटेल मौजूद थे.
पटवारी के द्वारा पैसे की मांग और पैसे लिए जाने संबंधी दोनों मामलों की जांच तहसीलदार भैंसमा द्वारा की गई. तहसीलदार भैंसमा के जांच प्रतिवेदन में मिले नतीजों के मुताबिक हल्का पटवारी के द्वारा फौती नामांतरण, खाता विभाजन के लिए आवेदकों से दस्तावेज लेने के बाद काफी लंबे समय तक अपने पास रखने और ऑनलाइन फौती नामांतरण एमडी सिरीज में दर्ज नहीं करने और न ही तहसील न्यायालय में पेश करने आपत्तिजनक स्थिति को प्रस्तुत करता है.
हल्का पटवारी द्वारा किसी काम के नाम पैसे की मांग करना और गुमराह करने वाला बयान छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में उल्लेखित प्रावधानों के खिलाफ होने से दण्डनीय है. कलेक्टर कोरबा के द्वारा भैंसमा तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कोरकोमा पटवारी हल्का नंबर 11 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.
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रायपुर : कमिश्नर रायपुर महादेव कावरे ने पहली दफा जिला कार्यालय सहित एसडीएम, तहसील एवं जिला पंचायत कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया. उन्होंने बलौदाबाजार जिले के बचे हुए भू-अभिलेख के रिकार्ड जल्द पुराने जिले रायपुर से यहां भिजवाने का भरोसा दिलाया है. भू-अभिलेख शाखा के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक सोनी ने उनका ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया।
कमिश्नर कांवरे ने करीब घण्टे भर तक जिला कार्यालय की कई शाखाओं और कार्यालयों के काम-काज का मुआयना किया. उन्होंने सरकारी अभिलेखों का व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से रख-रखाव करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जिला कार्यालय को अन्य कार्यालयों के लिए आदर्श होने चाहिए. उन्होंने वित्त शाखा,भू-अभिलेख, शिकायत शाखा, उद्योग विभाग, नजारत शाखा, खनिज शाखा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, आदिवासी विकास, आबकारी, श्रम, उद्यानिकी, सांख्यिकीय, समाज कल्याण, रिकार्ड रुम अपर कलेक्टर कक्ष सहित अन्य कई कार्यालयों का निरीक्षण किया.
निरीक्षण के दौरान खनिज शाखा के लेखापाल कामता प्रसाद बंजारे द्वारा रिकार्ड दुरुस्त और कैश बुक के संधारण नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस दिया.
इस दौरान उन्होंने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया. इस मौके पर संयुक्त आयुक्त सरिता तिवारी,जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर दीप्ति गौते, एसडीएम अमित गुप्ता लेखाधिकारी पूजा रानी सोरी, अधीक्षक एम.एम.टाण्डेय सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
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बिलासपुर : प्रधान पाठक के साथ गाली गलौज करने वाला शिक्षक एलबी को निलंबित कर दिया गया. शिक्षक गायब रहकर उपस्थिति पंजी में दस्तखत करने दबाव बनाता था. तहसीलदार तखतपुर की रिपोर्ट पर संयुक्त संचालक शिक्षा ने निलंबन आदेश जारी कर दिया. मामला तखतपुर ब्लॉक के मिडिल स्कूल निगारबंद का है.
मिली जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने 17 सितंबर को अवगत कराया कि तहसीलदार तखतपुर के द्वारा 13 सितंबर 2024 को शा.पू.मा.शाला निगारबंद वि.ख. तखतपुर का निरीक्षण किया था. निरीक्षण में पाया कि भोलादेव ध्रुव शिक्षक एल.बी.12 सितंबर से बिना सूचना के संस्था से अनुपस्थित है. संस्था के प्रधान पाठक ने तहसीलदार तखतपुर को जानकारी दी कि ध्रुव दो-तीन दिन में एक बार स्कूल आते हैं और बेक डेट पर हस्ताक्षर कर देते हैं. प्रधान पाठक निगारबंद के मना करने अवकाश दर्ज करने या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने पर ध्रुव अभद्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं.
ध्रुव 18 जुलाई 2023 से 25 जुलाई 2023 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहे. प्रधान पाठक के द्वारा अवकाश दर्ज किये जाने पर 26 जुलाई 2023 को ध्रुव के द्वारा प्रधान पाठक के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की गई. ध्रुव पहले भी 24 जुलाई 2016 से 10 अगस्त 2016 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहे हैं और इनका उक्त दिवसों का अवैतनिक भी किया गया है.ध्रुव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के खिलाफ होने की वजह से गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है. छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 के तहत भोलादेव ध्रुव, शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शाला निगारबंद वि.ख. तखतपुर जिला-विलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया. और इनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तखतपुर नियत किया गया. निलंबन अवधि में ध्रुव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.
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