सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में सरपंच और उप सरपंच बर्खास्त, जल जीवन मिशन में लेट लतीफी पर दो ठेकेदारों का अनुबंध निरस्त
Sarpanch and Deputy Sarpanch dismissed in case of encroachment on government land, contract of two contractors cancelled due to delay in Jal Jeevan Mission
जल जीवन मिशन में लेट लतीफी पर दो ठेकेदारों का अनुबंध निरस्त
रायगढ़ : कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर जल जीवन मिशन में लेटलतीफी करने वाले ठेकेदारों पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कार्यवाही शुरु की है. रायगढ़ के धरमजयगढ़ मंडल में सिंगल विलेज का काम लेने वाले दो ठेकेदारों द्वारा अनुबंध अवधि में काम शुरु नहीं किए जाने पर उनका अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली गई है. साथ ही इन दो ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की अनुशंसा राज्य कार्यालय से की गई है.
जांजगीर-चांपा के मेसर्स हीरा देवी को जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकास खण्ड धर्मजयगढ़ के ग्राम गीधकालो में सिंगल विलेज नल जल प्रदाय योजना में पाईप लाईन जोडऩे, बिछाने एवं नल कनेक्शन निर्माण का काम दिया गया था. उनका अनुबंध 27 नवंबर 2023 को समाप्त हो गया। संबंधित फर्म के द्वारा आज तक काम शुरु ही नहीं किया गया है. इसलिए अनुबंध की कंडिका के मुताबिक अनुबंध निरस्त किया गया. और जमा अमानत राशि राजसात कर ली गई है.
इसी तरह धर्मजयगढ़ के ग्राम रामपुर में सिंगल विलेज सोलर आधारित नल जल प्रदाय योजना में नल कनेक्शन विस्तार का काम सक्ति जिले के मेसर्स के पी राठौर को दिया गया था. उनका अनुबंध 27 जनवरी 2024 को खत्म हो गया. लेकिन उनके द्वारा आज तक काम शुरु ही नहीं करने पर अनुबंध निरस्त करते हुए अमानत राशि को राजसात किया गया. इसके साथ ही राज्य कार्यालय में मिशन डायरेक्टर को पत्र लिखकर दोनों ठेकदारों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए अनुशंसित किया गया है.
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सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में सरपंच और उप सरपंच बर्खास्त
बिलासपुर : बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत बसिया में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया. शिकायत की जांच और पुष्टि के बाद कलेक्टर ने सख्त कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत बसिया की सरपंच उषा यादव और उप सरपंच बलदाऊ यादव को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया.
शिकायत में आरोप था कि सरपंच उषा यादव ने गोठान के पास सरकारी घास भूमि पर पक्का मकान बनवाया. जबकि उप सरपंच बलदाऊ यादव ने उसी जमीन के हिस्से में डेयरी फार्म स्थापित कर लिया. यह कार्रवाई अतिरिक्त कलेक्टर की जांच और एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर की गई.
अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि खसरा नंबर 231/1, रकबा 8.260 हेक्टेयर: सरपंच उषा यादव ने इस भूमि पर मकान का निर्माण किया. खसरा नंबर 213/8, रकबा 0.607 हेक्टेयर: उप सरपंच बलदाऊ यादव ने इस हिस्से पर डेयरी फार्म बनाया. दोनों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना स्वीकार किया.
सरपंच और उप सरपंच का सरकारी जमीन पर कब्जा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 36(1) का उल्लंघन है। कलेक्टर ने दोनों जनप्रतिनिधियों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटा दिया.
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