निजी दुकान से जब्त किया गया राशन में बंटने वाला 52 बोरी चावल, दुकान मालिक के खिलाफ खाद्य विभाग ने दर्ज कराया FIR, राशनकार्ड भी बरामद
52 bags of rice meant for distribution as ration were confiscated from a private shop Food Department lodged an FIR against the shop owner ration card was also recovered
बिलासपुर : कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार एसडीएम बिलासपुर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को विवेक राईस ट्रेडिंग, संजय तरण पुष्कर के सामने नेहरु नगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का चावल खरीदी बिक्री की शिकायत मिलने पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की सँयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त दुकान पर छापा मारा.
जिला मुख्यालय के कुछ कदम के दूरी पर स्थित विवेक राईस ट्रेडिंग में अफरा तफरी का मामला सामने आया है. जिसमें 13 क्विंटल (52 बोरी) पीडीएस योजना अंतर्गत बीपीएल (BPL) श्रेणी में प्रदाय योग्य फोर्टीफ़ाइड मोटा चावल मिलने पर और दुकान के प्रोपराइटर द्वारा इस बारे में कोई भी बिल पेश नही किये जाने की वजह से उक्त मात्रा में मिले चावल की जप्ती की कार्यवाही की गयी. निरीक्षण के दौरान दो स्थानीय निवासी जो उक्त दुकान में पीडीएस (PDS) योजना अंतर्गत प्राप्त मोटा चावल बेचने आए थे. का बयान भी लिया गया.
उक्त विवेक राईस ट्रेडिंग दुकान के प्रोपराइटर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा थाना सिविल लाइन बिलासपुर में एफआईआर दर्ज कराया गया है और अपना राशन अवैध तरीके से बेचने वालो का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा.
उक्त कार्रवाई में तहसीलदार बिलासपुर अतुल वैष्णव, अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर श्रीम जजती सिद्धि गबेल, खाद्य विभाग से सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी , अजय मौर्य, खाद्य निरीक्षक धीरेंद्र कश्यप मौजूद थे.
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भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करना है. यह योजना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गरीबी में कमी लाने के लिए बनाई गई थी. लेकिन इस प्रणाली की विकृतियां और कुप्रबंधन की वजह से चावल जैसे आवश्यक वस्त्रों का बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केट में बेचना एक गंभीर समस्या बन गई है.



