राजिम-फिंगेश्वर में तंबाकू माफिया पर प्रशासन का एक्शन, जर्दा युक्त पान मसाला पर बड़ी कार्रवाई, इधर स्कूलों के 100 गज दायरे में बिक्री पर सख्ती
Administration crackdown on tobacco mafia in Rajim-Fingeshwar, major crackdown on pan masala containing tobacco, stricter enforcement of sale within 100 yards of schools
राजिम-फिंगेश्वर में तंबाकू माफिया पर प्रशासन का एक्शन
गरियाबंद : छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम और फिंगेश्वर क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए घातक तंबाकू उत्पादों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. कोटपा अधिनियम के तहत शासन द्वारा प्रतिबंधित जर्दा युक्त पान मसाला की बिक्री पर रोक लगाने के मकसद से प्रशासन ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया।
औषधि निरीक्षक धर्मवीर सिंह ध्रुव के नेतृत्व में खाद्य एवं औषधि प्रशासन गरियाबंद की टीम ने राजिम और फिंगेश्वर पुलिस की मदद से एक साथ कई पान दुकानों पर दबिश दी. इस दौरान कुल 32 दुकानों का निरीक्षण किया गया. जहां कई दुकानदार खुलेआम अथवा पैकेट में जर्दा मिक्स्ड पान मसाला बेचते पाए गए.
चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ फौरन चालानी कार्रवाई की गई. कई मामलों में कुल 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों को जब्त भी किया गया.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LNzck3m4z7w0Qys8cbPFkB
स्कूलों के 100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्ती
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर : कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा तंबाकू नियंत्रण को लेकर सघन अभियान चलाया गया.
अभियान के तहत खड़गवां एवं गजमरवापारादृपौंडीडीह क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां, पीएम श्री एकलव्य स्कूल पोड़ीडीह, स्वामी आत्मानंद स्कूल खड़गवां और शासकीय बालक मिडिल स्कूल खड़गवां के 100 गज दायरे में संचालित किराना दुकानों, चाय ठेलों, पान दुकानों एवं गुमटियों की जांच की गई.
जांच के दौरान तंबाकू युक्त पदार्थों की अवैध बिक्री पाए जाने पर कोटपा अधिनियम 2003 ( COTPA Act ) की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत 13 पान ठेलों, रेस्टोरेंट, किराना दुकानों, गुमटियों, होटल एवं चाय दुकानों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 2,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया.
इस कार्रवाई के दौरान संबंधित दुकानदारों को स्कूलों के आसपास तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री न करने की सख्त चेतावनी दी गई और दोबारा होने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई. इस कार्रवाई में कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान, डॉ. विक्की टोप्पो, चिकित्सा अधिकारी डॉ. करन, राजस्व विभाग खड़गवां, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा एवं आलोक मिंज तथा खड़गवां थाना का पुलिस बल मौजूद रहा.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LNzck3m4z7w0Qys8cbPFkB



