अतिथि व्याख्याता के पद पर नौकरी कर रही पत्नी के खिलाफ पति ने किया कार्रवाई की मांग, शिक्षा विभाग को भेजा लेटर, अनुचित लाभ लेने का आरोप
Husband demands action against wife working as guest lecturer, sends letter to Education Department, alleging unfair advantage
बस्तर : पति केजूराम कोसरे ने व्याख्याता पत्नी रिंकी कोसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते उच्च शिक्षा विभाग को शिकायत पत्र भेज दिया है. पत्र में बताया कि व्याख्याता पत्नी रिंकी कोसरे कानूनी सच्चाई को छिपाकर अतिथि व्याख्याता के पद पर नौकरी कर रही है. जो नियम के खिलाफ है.
रिंकी कोसरे मां गंगादई शासकीय महाविद्यालय बस्तर मे अतिथि व्याख्याता समाजशास्त्र के पद पर है. अतिथि व्याख्याता अतिथि नीति (पॉलिशी 2024) के अंतर्गत कंडिका क्रं. 7.2 में यह पूछा गया है कि आपके खिलाफ पुलिस या अदालत में कोई अपराधिक मामला विचाराधीन नही है.
उक्त जानकारी के विषय पर रिंकी कोसरे द्वारा यह बात छुपाई गई है कि उसके खिलाफ एक मामला धमतरी न्यायालय (jmfc) अ.क्र. 206/23 धारा-279, 304 (A), 146/196 m.v.act, पेशी दिनांक 29/10/25 तथा एक अन्य मामला धारा 138 ni.act रायपुर न्यायालय मे लंबित है. जिसकी पेशी दिनांक 18/11/25 को थी. इस तरह उपरोक्त अपराधिक इतिहास को छुपा कर लगातार अनुचित लाभ ले रही है जो कि दण्डनीय है एवं घोर अपराधिक कृत्य है. उक्त कृत्य के बारे में प्राचार्य को पिछले साल और इस साल भी आवेदन दिया आज तक कोई कार्यवही नही किया गया.
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