ससुर की गन्दी हरकतों से परेशान नवविवाहिता ने की खुदकुशी, सुसाईड नोट में पति के खिलाफ भी लगाया गंभीर आरोप, दोनों गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस
Troubled by the dirty activities of her father in law the newly married woman committed suicide made serious allegations against her husband in the suicide note
राजिम/फिंगेश्वर : राजिम के फिंगेश्वर पुलिस ने नव विवाहिता के आत्महत्या मामले में पति और ससुर को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया है. आपको बता दें कि बीते दिन लचकेरा गांव में नेहा यादव उम्र करीब 25 सालअपने ससुर द्वारा आए दिन छेड़छाड़ से परेशान होकर घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी. यह मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का है.
मिली जानकारी के मुताबिक फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम लचकेरा निवासी गिरधारी यादव उम्र 26 साल की शादी 3 महीने पहले सामाजिक रीति-रिजाज से नेहा यादव के साथ हुई थी. 6 नवंबर की शाम नेहा ने अपने घर के छत पर लगे हुक से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली. बताया जा रहा है कि नेहा यादव लोमष मानिकपुरी के खेत में धान कटाई करने गई थी. जो शाम करीब 4:30 बजे घर लौटी. नेता का पति विष्णु निजी काम से दूसरे गांव चला गया था. शाम 7 बजे घर लौटा. तो दरवाजा अंदर से बंद था.
जब उसने अपने पत्नी को आवाज लगाई. घर का दरवाजा भी खटखटाया. लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई. अनहोनी की आशंका में पति ने गांव के सरपंच और कोटवार को बुलाकर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर पहुंचा. तो नेहा की लाश फंदे पर लटक रही थी. घटना की खबर पुलिस को दी गई.
खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाया. जांच के दौरान पुलिस को एक सुसाईड नोट मिला. जिसमें महिला ने ससुर विष्णु यादव और पति गिरधारी यादव पर प्रताड़िता करने का आरोप लगाया है.
जिसमे मृतका ने लिखी था कि ससुर जबरदस्ती छेड़छाड़ करता था. पति को बताने पर भी पति अपने पिता को समझाने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा था. इसलिए प्रताड़ित होकर खुदकुशी कर रही हूं.
पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्ट के लिए भिजवा दिया. पुलिस ने परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की. घटना के खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी ससुर विष्णु यादव, पति गिरधारी यादव को गिरफ़्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.
मामले में पुलिस ने मृतका के ससुर विष्णु यादव और पति गिरधारी यादव के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने के आरोप में धारा 108, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
लेकिन इस घटना ने सभ्य कहे जाने वाले इस समाज के सामने एक सवाल छोड़ दिया है कि अगर महिला अपने पिता समान ससुर के घर में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बाहर में सुरक्षा की आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं?
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